Tax Saving Scheme 2023 – इनकम टैक्स बचाने के 10 सही तरीके जाने

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Tax Saving Scheme 2023 : दोस्तों अगर आप एक अच्छे वेतन लेने वाले व्यक्ति हो या आपके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिससे आप अच्छा खासा वेतन प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको टैक्स सेविंग के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छे सैलरी धारक है तो आप काफी हद तक Tax Saving Scheme अर्थात टैक्स से मिलने वाले छूट का लाभ उठा सकते है। और अगर आप Tax Saving Scheme के बारे में नहीं जानते है तो हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़कर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

अगर आप अपने सैलरी का टैक्स बचाना चाहते है तो आपको पैसे ऐसे जगह पर निवेश करना होगा जहा पर टैक्स नहीं लगता है। और पैसे के निवेश से आपको फायदा यह होगा कि आपको टैक्स भी नही लगेगा और पैसे भी एकत्रित हो जायेगा। जिससे आप अपने आगे का जीवन भी अच्छे से गुजार पाएंगे।

सरकार ने वैसे तो कई सारे Tax Saving Scheme चलाया है। जिसमें FD या Tax Saving Insurance भी रखा गया है। जिससे आप काफी हद तक अपना टैक्स बचा सकते है।

Tax Saving Scheme - इनकम टैक्स बचाने के 10 सही तरीके जाने
Tax Saving Scheme

दोस्तों ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि इनकम टैक्स को बचाया जा सकता है। और सही तरीके से लीगल तरीके से जो इनकम टैक्स के प्रावधान के अंतर्गत आता है दोस्तों बहुत सारे तरीके तो आमतौर पर बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन यह तरीके कुछ लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों उन्हीं के लिए यह जानकारी आज हम लेकर आए हैं।

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आर्टिकलTax Saving Scheme 2023 – इनकम टैक्स बचाने के 10 सही तरीके
स्कीम Rajkotupdates.News : Tax Saving Scheme 2023 | Tax Saving Pf Fd And Insurance Tax Relief
साल 2023
लाभ प्राप्त करने वाले टैक्स दाता
लाभ इनकम टैक्स बचाने के 10 सही तरीके की जानकारी
आर्टिकल का उद्देश्य टैक्स दाता को Tax Saving Scheme 2023 के बारे में जानकारी प्रदान करना जिससे टैक्स की बचत हो सके।
इनकम टैक्स ऑफिसियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal
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Income tax कानून 1961 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 2.5 लाख से अधिक है तो उसे इस अतिरिक्त आय पर आयकर चुकाना पड़ेगा लेकिन अगर आप इनकम टैक्स कानून के तहत तय माध्यमों में निवेश करते हैं तो यह आपकी कर देन कारी कम करने में मदद कर सकते हैं।

इनकम टैक्स बचाने के 10 सही तरीके – Tax Saving Ways/Scheme

  • सेक्स़न 80C के तहत टैक्स कटौती
  • नेशनल पेंशन सिस्टम(NPS) में योगदान सेक्शन 80CCD(1B)
  • होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट सेक्शन 24B
  • मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन 80D
  • आश्रित के स्वास्थ्य पर खर्चा सेक्शन 80DD और सेक्शन 80DDB
  • एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट सेक्सन 80E
  • सेक्शन 80G
  • सेक्शन 80 TTA

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सेक्स़न 80C के तहत टैक्स कटौती

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं या निवेश से जुड़े कई विकल्प पर आपको इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80c के तहत छूट मिलती है।

EPF, PPF में आपके योगदान, सुकन्या, समृद्धि योजना, NSC, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड (ELSS) और टैक्स सेविंग FD आदि शामिल है। इन निवेश विकल्प के माध्यम से की गई बचत पर आप सेक्शन 80c के तहत इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।

इस तरह जीवन बीमा आदि के प्रीमियम समेत कई अन्य विकल्पों को मिलाकर कुल 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आप आयकर छूट के इनकम टैक्स के हकदार होते हैं।

इसके साथ ही 2 बच्चों की पढ़ाई में सिर्फ ट्यूशन फीस, होम लोन की किस्त में शामिल मूलधन का हिस्सा, घर की खरीदी में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चीजें आदि पर भी सेक्शन 80c के तहत इनकम टैक्स से छूट का दावा कर सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम(NPS) में योगदान सेक्शन 80CCD(1B)

  1. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के टियर-1 अकाउंट में ₹50000 तक के निवेश पर आपको सेक्शन 80c से अलग इनकम टैक्स छूट का लाभ मिलता है दिलचस्प यह है कि निवेश पर यह छूट सभी टैक्स स्लैब में आने वाले करदाताओं को मिल सकती है।
  2. नेशनल पेंशन सिस्टम(NPS) में सेक्शन 80CCD(2d) के तहत बेसिक सैलरी के 10% तक के निवेश पर भी आपको सेक्शन 80C से अलग आयकर(income tax) छूट का लाभ मिलता है दिलचस्प यह है कि निवेश पर यह छूट सभी टैक्स स्लैब आने वाली करदाताओं को मिल सकती है।

होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट सेक्शन 24B

आपने घर बनाने के लिए अगर बैंक से लोन लिया है तो इसके लिए गाने वाले मासिक किस्त में 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर आपको इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 24B के तहत आयकर में राहत मिलती है।

इसी तरह घर की मरम्मत आदि के लिए 30 हजार रुपये तक के लोन पर भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है।

मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन 80D

आप खुद के लिए, पति पत्नी, बच्चों और माता-पिता या अभिभावक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए चुकाएं गए प्रीमियम की रकम पर भी सेक्शन 80D के तहत इनकम टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं।

खुद, पति-पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम की रकम पर इस सेक्शन के तहत आप इनकम टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें टैक्स छूट के दायरे में ₹25000 तक का प्रीमियम आता है।

इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पर 25000 रुपए के प्रीमियम पर इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं।

अगर आपके पैरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के 30,000 के प्रीमियम पर इनकम टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस हिसाब से खुद और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आप 55000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं।

आश्रित के स्वास्थ्य पर खर्चा सेक्शन 80DD और सेक्शन 80DDB

सेक्शन 80D के अलावा इनकम टैक्स कानून में दो और सेक्शन है जिनका आप स्वास्थ्य से जुड़े खर्च का लाभ उठा सकते हैं सेक्शन 80DD आप पर आश्रित किसी विकलांग व्यक्ति के लिए चिकित्सा खर्च से संबंधित है।आश्रित में जीवनसाथी, बच्चे, पेरेंट्स, भाई या बहन हो सकते हैं।

इनकम टैक्स में छूट इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आश्रित की विकलांगता कितनी गंभीर है अगर आश्रित में 40% विकलांगता है तो टैक्स बचत के लिए ₹75000 रुपये तक का मेडिकल खर्च कवर किया जा सकता है।

अगर आश्रित 80% विकलांग है तो टैक्स बचत के लिए ₹1,25,000 तक का मेडिकल खर्च कवर किया जा सकता है।

इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80DDB के तहत कैंसर, किडनी की बीमारी आदि का खर्च कवर होता है। यह टैक्स छूट खुद या आश्रित के लिए बीमारी पर खर्च के मामले में प्राप्त किया जा सकता है।

एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट सेक्सन 80E

अगर आपने खुद के लिए, अपने पति पत्नी, बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो इस पर ब्याज की रकम पर आप सेक्शन 80E के तहत इनकम टैक्स से छूट प्राप्त कर सकते हैं।

यह रकम किसी भी सीमा तक हो सकती है और देश-विदेश कहीं भी पढ़ाई के लिए भी जा सकती है। इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए शर्त यह है कि लोन फुल टाइम उच्च शिक्षा के लिए लिया गया हो और किसी वित्तीय संस्थान या धर्मार्थ संस्था से लिया गया हो।

सुकन्या समृद्धि योजना से कैसे बचाएं? Tax Saving Scheme

लड़कियों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना चलाया जा रहा है। जो कि अभी के समय में सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है। सुकन्या समृद्धि योजना जमा किए गए पैसों का 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रोवाइड करता है। 18 साल के बाद आप अपने जमा राशि का 50 प्रतिशत पैसे निकाल सकते हैं। बच्चे के नाम पर माता-पिता खाता खुलवा सकते हैं। और 10 साल तक पैसे निकालकर लाभ उठा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपया तक का निवेश किया जा सकता है। इस योजना में पैसे निकालना और जमा करना सभी टैक्स फ्री है।

इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम से टैक्स कैसे बचाए?

आप म्युचुअल फंड की इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम(ELSS) में निवेश करके सेक्शन 80c के तहत अपना इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। यही प्रमुख कारण है कि अधिकतर लोग म्यूच्यूअल फंड का यूज करने लगे हैं।

सेक्शन 80G

दान देने से भी आपकी इनकम टैक्स देनदारी कम हो सकती हैं। सरकार द्वारा नोटिफाई कई फंड में दान करने से आप 100% रकम पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं।

सेक्शन 80 TTA

किसी बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में जमा से कमाए गए ब्याज को आपको रिटर्न में अन्य स्रोत से आय मद में दिखाना होगा। किसी एक वृत्त वर्ष में अगर आपका ब्याज 10 हजार रुपये से कम है तो आप इस सेक्शन के तहत उस पर आयकर (income tax) में छूट पा सकते हैं।

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Rajkotupdates.News : Tax Saving Pf Fd And Insurance Tax Relief {FAQs}

Tax Saving Scheme क्या है?

निवेशकों के लिए सरकार ने कई सारे योजनाएं शुरू किया है। जिस पर निवेश करके ज्यादा से ज्यादा Saving किया जा सकता है।

बच्चों की एजुकेशन फीस पर क्या टैक्स सेविंग स्कीम का फायदा मिलता है?

जी हां बिल्कुल बच्चों के एजुकेशन फीस पर टैक्स सेविंग स्कीम का लाभ मिलता है।

क्या LIC Scheme से टैक्स बचत किया जा सकता है?

जी हां LIC Scheme से 80C के तहत टैक्स बचत किया जा सकता है।

फिक्स डिपॉजिट पर क्या टैक्स सेविंग का फायदा उठाया जा सकता है?

जी हां बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स सेविंग का फायदा मिलता है।

वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है?

वर्तमान में कर मुक्त है कि सीमा 2.5 लाख रुपए तक है।

इनकम टैक्स कितने प्रकार के होते हैं?

इनकम टैक्स तीन प्रकार के होते हैं प्रत्यक्ष कर (Direct Tax),अप्रत्यक्ष (Indirect Tax) कर और अन्य कर (Other Tax).

टैक्स देना आवश्यक है या नहीं?

टैक्स चुकाना बहुत ही जरूरी है एकत्रित किए गए टैक्स के माध्यम से सार्वजनिक संस्थाएं संचालित की जाती है।


Final Word on Tax Saving Scheme 2022

उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को यह आर्टिकल Rajkotupdates.News : Tax Saving Scheme 2022, Tax Saving Pf Fd And Insurance Tax Relief, Tax Saving Plans पसंद आया होगा। यदि आप हमारे द्वारा लिखे गए किसी पॉइंट को समझने में असमर्थ है। या कोई त्रुटि हमें बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द ही अपने आर्टिकल में सुधार करेंगे।

आज के आर्टिकल में हमने के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको भी आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें ताकि उन्हें भी टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद

I am Tamesh Sonkar, Founder of desifunnel.com website. I am 21 years old now & final year student of B Pharma. I have a passion for reading as well as writing. I try to learn and teach something new every day.

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